विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कोर्ट की अवमानना मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज

नई दिल्ली (विनय सिंह की रिपोर्ट)– सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका को सोमवार की सुनवाई में खारिज कर दिया है। बता दें कि माल्या ने साल 2017 में कोर्ट के आदेश के बावजूद अपने बेटे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जिसे कोर्ट ने अवमानना करार दिया था।

भगोड़े विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने माल्या की उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने अवमानना के दोषी होने के फैसले को लेकर दोबारा विचार करने की अपील अपील थी। इसका मतलब अब माल्या को दोषी पाए जाने वाला फैसला बरकरार रहेगा। माल्या की और विचार याचिका को लेकर 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

क्या था पूरा मामला ?

आपको बता दें कि यह मामला माल्या के कोर्ट आदेश के बावजूद अपने बेटे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर था। माल्या ने कोर्ट के आदेश के विपरीत अपने बेटे के अकाउंट में 40 मिलियन यूएस डॉलर ट्रांसफर करे थे। साल 2017 में माल्या को अवमानना का दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाली बैंकों के समूह की याचिका पर यह आदेश दिया था।
हालांकि इससे पहले इसी साल 16 जून को जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ को बताया कि रिकॉर्ड के मुताबिक 3 साल से पुनर्विचार याचिका कोर्ट के सामने पेश नहीं की गई।

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