(आवेस खान): शैक्षणिक संस्थान में हिजाब पर पाबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से मामले की सुनवाई टालने की मांग पर फटकार लगाई। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि पहले आप ही जल्द सुनवाई की मांग कर रहे थे,अब सुनवाई टालने की मांग कर रहे हैं। इस तरह से याचिकाकर्ताओं को अपनी पसंद की बेंच चुनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। बता दें सुप्रीम कोर्ट मामले में 5 सितंबर को सुनवाई करेगा। Hijab controversy,
मामले को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता की तरफ से मामले की सुनवाई टालने के आग्रह पर सवाल उठाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इससे पहले कम से कम 6 बार याचिकाकर्ता सुनवाई टालने के आग्रह कर चुके हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता देश के अलग-अलग हिस्सों से हैं, कुछ कर्नाटक से भी हैं।
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हालांकि कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। 15 मार्च को कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए स्कूलों में यूनिफॉर्म के पालन करने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि इस्लाम में हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
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