नई दिल्ली (रिपोर्ट- विनय सिंह): लॉकडाउन के दौरान कैंसिल हुईं एयरलाइन्स के टिकट का पैसा रिफंड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैंसला सुरक्षित रख लिया है।
कोरोना की वजह से से हुए लॉकडाउन के कारण कैंसिल हुई उड़ानों के टिकट का रिफंड मामले को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम सिर्फ यात्रियों को लेकर चिंतित हैं। ट्रैवल एजेंट द्वारा टिकट की थोक में खरीद को लेकर हम कुछ नहीं कह सकते।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके हलफनामे में यह बात कही गई है कि यात्री क्रेडिट वाउचर किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है। ऐसे में एजेंट यात्री से क्रेडिट वाउचर लेकर अपने पैसों की वसूली कर सकते हैं।
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सुनवाई के दौरान गो एयर की तरफ से वकील ने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। हम भी अपने ग्राहकों का पैसा रिफंड करना चाहते हैं। लेकिन फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं, आरबीआई से भी हम को कोई राहत नहीं मिली है। हम 6 महीने में भुगतान नहीं कर सकते।क्रेडिट शैल की समय सीमा 31 मार्च तक रखना सही नहीं होगा।
गो एयर की तरफ से कहा गया कि 30 सितंबर 2021 तक का समय दिया जाए, तब तक अगर यात्री टिकट के बदले टिकट नहीं लेता तो हम पैसे लौटा देंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी कंपनी की दिक्कत है इसके लिए यात्री क्यों परेशान हो।