सत्येंद्र जैन मामले में जिला जज कल करे सुनवाई-सुप्रीम कोर्ट

Big breaking today, भड़काऊं भाषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की टीवी एंकर पर....

(अवैस उस्मानी): सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की ज़मानत पर सुनवाई निचली अदालत के किसी और जज के पास ट्रांसफर करने के ED के आवेदन पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज कल ही सुनवाई कर निपटारा करें और तय करें कि कौन सुनवाई करेगा? राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में 30 सितंबर की तारीख़ तय की थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने मामले की मेंशनिंग करते हुए कहा वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा ज़मानत पर सुनवाई के बीच में ED ने ट्रांसफर का आवेदन दाखिल किया है, इससे प्रक्रिया रुक गई है।

ED ने मनी लांड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की सुनवाई करने वाली जज से गीतांजलि गोयल के पास से मामले को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की माँग की थी। उसके बाद जमानत याचिका पर अंतिम चरण में चल रही सुनवाई रुक गयी थी। आज सत्येंद्र जैन की तरफ से वरिष्ठ कपिल सिब्बल ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से मामले में आज ही सुनवाई की मांग की। वकील कपिल सिब्बल ने जिला जज के द्वारा सत्येन्द्र जैन की सुनवाई कर रही जज के सामने मामले की सुनवाई पर रोक लगाने के आदेश में दिये गए तर्क पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामले को उठाया। राऊज ऐवेन्यू कोर्ट के जिला जज ने सत्येंद्र जैन की जमानत की सुनवाई पर रोक लगाने के जिला जज के आदेश को चुनौती दी थी। सत्येंद्र जैन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ED ने सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। तबसे ज़मानत का मामला लगातार टल रहा है, हाई कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी है। अब ED ने मामले को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है।                             Latest News Hindi,

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मामले की सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की तरफ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले में 2018 में ECIR दर्ज की गई, मुझको दो साल तक गिरफ्तार नहीं किया गया, 30 मई 2022 को गिरफ्तारी हुई, मामले में जमानत पर सुनवाई के दौरान 13 सितंबर को ट्रायल कोर्ट ने ED के वकील से कुछ सवाल पूछे 15 तारीख को ED ने मामले को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग कर दी, मामले को अभी तक ट्रांसफर नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मैरिट पर सुवनाई नहीं करेंगे क्योंकि यह मामला अभी दूसरे जज के सामने लंबित है।                Latest News Hindi,

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