अवैस उस्मानी की रिपोर्ट – दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मानहानि मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव को किया बरी कर दिया। आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा मानहानि मामला दायर किया गया था जिसमें सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव को आरोपी बनाया गया था। aam aadmi party,
दरअसल, शाहदरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव एवं तत्कालीन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा ने आरोप लगाया था कि 2013 में आप ने उनसे संपर्क किया था और पार्टी के टिकट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने को कहा था लेकिन इसके बाद उन पर मिथ्या आरोप लगाते हुए उनका टिकट काट दिया। मानहानि की शिकायत दायर कर शर्मा ने कहा कि 14 अक्तूबर 2013 को प्रमुख अखबारों में छपी खबरों में केजरीवाल ने उनके खिलाफ अपमानजनक और खराब शब्दों का इस्तेमाल किया था।
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सुरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा था केजरीवाल और सिसोदिया के इस कृत्य से बार एसोसिएशन और समाज में उनके सम्मान को नुकसान पहुंचा था। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अपर मुख्य मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आंनद ने सुरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा दायर मानहानि मामले में फैसला सुनाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया।
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