दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ संसद के पास तक ट्रैक्टर रैली निकालने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। संसद मार्ग थाने में कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ एमवी एक्ट, आईपीसी 188 और महामारी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
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राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर पार्लियामेंट तक कैसे पहु्ंचे इस बात की जांच भी दिल्ली पुलिस कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अब तक कि जांच में पता चला है कि रविवार देर रात एक कंटेनर में रखकर ट्रैक्टर को लुटियन जोन इलाके में लाया गया था। दरअसल, संसद के मानसून सत्र के कारण इलाके में धारा-144 लागू रहती है, ऐसे में राहुल गंधी बिना किसी पूर्व सूचना के इस तरह ट्रैक्टर के साथ कैसे संसद भवन पहुंचे इस बात की बाकायदा जांच शुरू की गई तो यह पता चला कि रविवार देर रात एक कंटेनर में रखकर ट्रैक्टर को लुटियन जोन इलाके में लाया गया था ताकि कृषि कानून के विरोध में उसे चलाकर संसद तक पहुंचा जा सके। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। इस ट्रैक्टर के आगे और पीछे कोई नंबर प्लेट भी नही थी।
दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी की ओर से इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं ली गई थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि फिलहाल ये ट्रैक्टर केस प्रॉपर्टी है। इस ट्रैक्टर के आगे और पीछे कोई नंबर प्लेट नहीं होने के कारण इसके मालिक का भी कोई पता अभी नहीं चल पाया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नई दिल्ली इलाके में ट्रैक्टर चलाने और लाने पर पहले से ही पाबंदी है ऐसे में ये मोटर एक्ट का सीधा–सीधा उल्लंघन है।