अंबाला(कृष्ण बाली): अंबाला बार एसोसिएशन ने सभी सदस्यों की सयुंक्त मीटिंग बुलाई, जिसमें सयुंक्त रूप से यह फैसला लिया गया कि कोर्ट में अर्जेंट मामलों को छोड़कर अन्य मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। जमानत व स्टे मैटर पर ही फिजिकल सुनवाई की इजाजत मिलेगी। बार एसोसिएशन के प्रधान ने बताया कि कोर्ट कॉम्फ्लेक्स में आने वाले लोगों पर कोरोना नियमों की पालना पर सख्ती बढ़ाई जाएगी।
हरियाणा में कोरोना के मामलें दिन प्रतिदिन बढ़ रहे है जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने काफी प्रतिबंध लगा दिए हैं। 5 जिलों में बाजार व मॉल को 5 बजे बंद रखने का आदेश किया है, जिनमे अंबाला भी शामिल है। कोरोना के चलते मौजूदा हालातों पर चर्चा हुई हरियाणा सरकार के नियमों को देखते हुए अंबाला बार एसोसिएशन ने 15 जनवरी तक कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मामलों में कार्यवाही करने का फैसला किया है।
केवल जरुरी मेटर ही फिजिकल पैरवी करने का फैसला किया है। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दिलबाग सिंह ने बताया कि आज की मीटिंग में हरियाणा सरकार द्वारा लिए फैसलों की सख्ती से पालना करने पर सर्वसहमति बनी है। कोर्ट में अर्जेंट मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी कोर्ट में आने वाले लोगों से कोरोना नियमों की सख्ती से पालना करवाई जाएगी।