Terror Funding Case में यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा

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नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी और पूर्व आतंकवादी यासीन मलिक को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में यह सजा सुनाई है। टेरर फंडिंग केस में NIA की कोर्ट में दोषी करार हो चुके अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा का ऐलान हो गया है। कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 19 मई की सुनवाई के दौरान यासीन अपने गुनाह कबूल कर चुका है। यासीन मलिक को कोर्ट ने दो मामलों में उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।

यासीन मलिक को कोर्ट द्वारा सुनाई गई सज़ा

120B में 10 साल की सज़ा 10 हज़ार का जुर्माना

121 में उम्रकैद की सज़ा 10 हज़ार का जुर्माना

121A में 10 साल की सज़ा 10 हज़ार का जुर्माना

UAPA की धारा 13 में 5 साल 5 हज़ार जुर्माना

UAPA की धारा 15 में 10 साल को सज़ा 10 हज़ार का जुर्माना

UAPA की धारा 17 में उम्रकैद सज़ा 10 लाख का जुर्माना

UAPA की धारा 18 में 10 साल 10 हज़ार का जुर्माना

UAPA की धारा 38 और 39 में 5 साल की सज़ा और 5 हज़ार का जुर्माना

 

 

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