नोएडा में ट्विन टावर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंजिल को ध्वस्त करने की मंजूरी दे दी है । सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नई तारीख का एलान किया है। माना जा रहा था कि कोर्ट की तरफ से 21 अगस्त को मंजिल को गिराने की इजाज़त मिलेगी। लेकिन कोर्ट की तरफ से तारीख को बदल दिया गया है ,कहा गया है कि 28 अगस्त को मंजिल ध्वस्त करने का काम शुरू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई दिक्कत आती है तो 29 अगस्त से 4 सितंबर के बीच ट्विन टॉवर को ध्वस्त किया जाएगा। जिसमे बताया जा रहा है कि कल से बारूद लगाने का काम शुरू हो जाएगा।
बता दें पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट में 21 अगस्त की तारीख तय की गई थी। इसके लिए 2-3 तारीख से विस्फोटक लगाने का काम शुरू होना था। लेकिन वहां काम रुका हुआ था। जिससे लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को स्टेटस रिपोर्ट जारी की गई। जिसके बाद कोर्ट की तरफ से नई तारीख का एलान किया गया है।
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कोर्ट ने पहले अवैध इमारत को गिराने के लिए 21 से 28 अगस्त तक के वक्त को रखा था। हालांकि अब यह अवधि 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक की हो गई है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक इमरल्ड आवासीय परिसर के भीतर लगभग 100 मीटर ऊंचे 40 मंजिला दोनों टॉवरों को गिराने का आदेश पिछले साल 31 अगस्त को दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद टावरों को गिराने के लिए बारूद लगाने के काम में तेजी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। .